क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS )? Unified Pension Scheme से कैसे होगा सरकारी कर्मचारी को लाभ ?
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लाने की घोषणा की है । इसे केंद्रीय कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स ( X ) में डाली।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS )
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क्या है यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS )?
केंद्रीय सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम से एक नई स्कीम का ऐलान किया। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इस नई पेंशन योजना से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। यूनीफाइड पेंशन स्कीम में सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
UPS से क्या क्या लाभ है आइये जानते है (Benefits ):
- कम से कम 25 साल नौकरी कर चुके केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सर्विस के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा।
- यूनीफाइड पेंशन स्कीम के तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
- सरकार द्वारा कर्मचारियों के पेंशन खाते में 14 फीसदी की बजाय 18.5 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन (contribution ) दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करने की जरूरत नहीं है।
- नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो बेसिक पे का 60 प्रतिशत उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- पेंशन के नए नियमों, minimum पेंशन और फैमिली पेंशन में कर्मचारियों को इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा।
- NPS( न्यू पेंशन सिस्टम) के तहत रिटायर ( retire) हो चुके लोग भी UPS का फायदा उठा सकेंगे।
- इस स्कीम में कर्मचारियों को 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद ग्रेच्युटी में जोड़ा जाएगा।
इस स्कीम (UPS )से सबसे जायदा फायदा किसे होगा ?
Unified Pension Scheme (UPS) का सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो NPS के पात्र थे। ये स्कीम अगले साल यानी 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगी।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारी को मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS) का फायदा?
जी हां, केंद्र सरकार ने राज्यों के कर्मचारियों को भी UPS चुनने का ऑप्शन दिया है।UPS कोई डिफॉल्ट स्कीम नहीं है यानी इसका फायदा कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए उन्हें इसे चुनना होगा। अगर कोई कर्मचारी NPS में ही रहना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है।
NPS से कैसे अलग है UPS स्कीम?
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा contribute करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा देती है। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।
FAQ
Q : NPS क्या है ?
Ans : NPS का पूरा नाम नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System) है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने लोगों को पेंशन के रूप में फंड प्राप्त करने में मदद करने के लिए की थी, ताकि वे अपने रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा कर सकें। Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA ) अधिनियम, 2013 के तहत NPS को विनियमित और प्रशासित करता है। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा contribute करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा देती है।
Q : UPS कब से लागू होगा ?
Ans : इसे केंद्रीय कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने का फैसला किया है।
Q : क्या कॉर्पोरेट एम्प्लॉई के लिए यह स्कीम है ?
Ans : अभी तक ये सिर्फ सेंट्रल एम्पॉलईस के लिए ही है।
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